ई -श्रम पोर्टल पर ग़ैर -संगठित वर्करों की रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाई जाए: अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर

अलग -अलग विभागों को अपने साथ सम्बन्धित ग़ैर संगठित क्षेत्र में काम करते वर्करों की रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा

जालंधर (Jatinder Rawat)- ई -श्रम पोर्टल पर ग़ैर संगठित वर्करों की अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने के लिए अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर (ज) मेजर अमित सरीन ने अलग -अलग विभागों के अधिकारियों को अपने विभागों के साथ सम्बन्धित ऐसे वर्करों की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा।

                यहाँ ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स में इस सम्बन्धित बैठक की अध्यक्षता करते अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर ने बताया कि ग़ैर -संगठित क्षेत्र में काम करते कामगार ई -श्रम पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत कामगार रजिस्ट्रेशन के लिए एप का इस्तेमाल कर सकते है, जिसके लिए उनका आधार मोबाईल के साथ लिंक होना ज़रूरी है या कामन सर्विस सैंटर (सी.एस.सी.) में जा कर भी मुफ़्त रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है।

                अलग -अलग विभागों के अधिकारियों को अपने -अपने विभाग के साथ सम्बन्धित ग़ैर संगठित क्षेत्र में काम करते वर्करों की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने के आदेश देते अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर ने बताया कि निर्माण, मछली पालन, स्ट्रीट वैंडर, आंगणवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, कृषि मज़दूर, छोटे दुकानदार, छोटी फ़ैक्टरियों में काम करती लेबर सहित ग़ैर -संगठित क्षेत्र में काम करते वर्कर, जिनका पी.एफ. नहीं काटा जाता और ई.एस.आई.सी. के दायरो में नहीं आते, इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन योग्य है। उन्होंने बताया कि ऐसे वर्करों की ई -पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे।

                अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर ने इस मौके श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके विभाग से सम्बन्धित यदि कोई निर्माण कामगार पंजाब बिलडिंग और अन्य निर्माण कामगार भलाई बोर्ड में रजिस्टर होने से रह गया है तो उसे जल्द से जल्द नज़दीकी सेवा केंद्र में भेज कर या उनके लिए कैंप लगा कर उनको रजिस्टर करवाया जाए। उन्होंने निर्माण कामगार के बच्चों के लिए पंजाब सरकार की तरफ से चलाई जा रही वज़ीफ़ा योजना का लाभ योग्य लाभपातरियों तक पहुँचाने पर भी ज़ोर दिया।

                इस मौके श्रम विभाग के आधिकारियों ने बताया कि पंजाब बिलडिंग और अन्य निर्माण कामगार भलाई बोर्ड अधीन रजिस्टर होने उपरांत निर्माण कामगार अलग -अलग योजनाओं जैसे वज़ीफ़ा योजना, शगुन योजना, एक्सग्रेशिया आदि का लाभ ले सकते है।

                इस दौरान अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर की तरफ से सुझाव दिया गया कि निर्माण कामगार के बच्चे, जो आई.ए.एस. /पी.सी.एस. करन के इच्छुक है, उनको कोचिंग प्रदान करने के लिए योजना चलाने के लिए पंजाब बिल्डिंग और अन्य निर्माण कामगार भलाई बोर्ड को योग्य प्रणाली के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाए।

                इस अवसर सहायक श्रम कमिशनर प्रदीप कुमार, डी.आई.ओ. रणजीत सिंह, डिप्टी डी.ई.ओ. राजीव जोशी, सचिव ज़िला परिषद सुखदीप कौर और अलग -अलग विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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