जालंधर- डिप्टी कमिश्नर डा.हिमांशु अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों की भलाई के क्षेत्र में काम कर रही ग़ैर सरकारी संस्थाओं का जुवेनाईल जस्टिस ( केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2015 अमैंडमैंट 2021 की धारा 41 (1) अधीन रजिस्टर्ड होना अनिर्वाय है।
डा.अग्रवाल ने कहा कि ज़िले में चल रही ग़ैर सरकारी संस्थाओं, जोकि बच्चों की पूर्ण या आंशिक तौर पर सुरक्षा एंव संभाल के लिए जरूरतमंद बच्चों को मुफ़्त रिहायश, खाना, पढ़ाई, मैडीकल सुविधा आदि मुहैया करवा रही है, की जुवेनाईल जस्टिस ( केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2015 अमैंडमैंट 2021 की धारा 41 (1)अधीन रजिट्रेशन होनी ज़रूरी है।
उन्होंने कहा कि ज़िले में जो कोई ग़ैर सरकारी संस्थाओं इस एक्ट अधीन रजिस्टर्ड नहीं है, वह 26 दिसंबर 2024 से पहले- पहले ज़िला प्रोगराम अधिकारी/ ज़िला बाल सुरक्षा अधिकारी जालंधर के दफ़्तर में नोटीफाईड जे.जे.मॉडल रूल्ज के फार्म नं. 27 अनुसार अपने दस्तावेज़ जमा करवाए।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 26 दिसंबर के बाद ज़िले में यदि कोई ग़ैर सरकारी संस्था, जोकि बच्चों की भलाई के क्षेत्र में काम कर रही है परन्तु उक्त एक्ट अधीन रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके विरुद्ध जुवेनाईल जस्टिस ( केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन) एक्ट 2015 अमैंडमैंट 2021 धारा 42 अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि संस्था को रजिस्टर्ड करवाने के लिए किसी प्रकार की ओर जानकारी लेने के लिए ज़िला प्रोगराम अधिकारी/ ज़िला बाल सुरक्षा अधिकारी के दफ़्तर, नज़दीक गांधी वनिता आश्रम कपूरथला चौक, जालंधर में पहुँच की जा सकती है या फ़ोन नं. 0181- 5126498 या ज़िला बाल सुरक्षा अधिकारी, जालंधर अजय भारती के साथ फ़ोन नं. 7973846008 पर संपर्क किया जा सकता है।