नई दिल्ली: डीजीसीए ने अयोग्य क्रू सदस्यों के साथ उड़ानें संचालित करने के लिए एयर इंडिया पर 98 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विमानन नियामक ने कहा कि नागरिक उड्डयन निदेशालय (डीजीसीए) ने अयोग्य चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ानें संचालित करने के लिए एयर इंडिया पर 98 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। संबंधित पायलट को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड ने एक गैर-प्रशिक्षक द्वारा उड़ान का संचालन किया। नियामक ने कहा कि यह घटना 10 जुलाई को एयर इंडिया द्वारा प्रस्तुत एक स्वैच्छिक रिपोर्ट के माध्यम से डीजीसीए के संज्ञान में आई। इसके बाद, डीजीसीए ने जांच की और पाया कि नियामक प्रावधानों में खामियां थीं और कई पद धारकों और कर्मचारियों द्वारा कई उल्लंघन किए गए थे।