पंजाब में अब वाहन पंजीकरण महंगा हो गया है क्योंकि राज्य में ग्रीन टैक्स लागू हो गया है। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है. ऐसे में अब गैर-परिवहन वाहनों को (वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण पर) ग्रीन टैक्स देना होगा। इसे डीजल और पेट्रोल वाहनों पर अलग-अलग लगाया जाता है। लेकिन एलपीजी, सीएनजी, बैटरी या सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को इस श्रेणी से बाहर रखा गया है।
नये दोपहिया वाहन एवं गाड़ियाँ
अब पुराने गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के लिए पेट्रोल दोपहिया वाहन मालिकों को 500 रुपये और डीजल चालकों को 1000 रुपये ग्रीन टैक्स देना होगा। इसी तरह, 1500 सीसी से नीचे के चार पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल 3,000 रुपये और डीजल वाहनों के लिए 4,000 रुपये महंगा होगा। इसी तरह 1500 सीसी पेट्रोल दोपहिया वाहन पर 4,000 रुपये और डीजल वाहन पर 6,000 रुपये का शुल्क लगाया गया है।