इनवेस्ट पंजाब और बिजनेस फर्स्ट पोर्टल का लाभ लें उद्योग– डिप्टी कमिशनर
जालंधर (Jatinder Rawat)- पंजाब सरकार द्वारा उद्योगों को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी जा रही अलग-अलग छूट में आज जालंधर से जुड़ी 4 औद्योगिक इकाइयों को ईडीसी, सीएलयू और बिजली कर से छूट दी गई है।
इस संबंधी स्थानीय जिला प्रशासकीय परिसर में बैठक के दौरान डिप्टी कमिशनर जसप्रीत सिंह ने कहा कि इनवेस्ट पंजाब पोर्टल पर औद्योगिक नीति 2013 और 2017 के अधीन इन ईकाईयों ने छूट के लिए विवरण दिया था। उन्होंने कहा कि इन चार इकाइयों में से फ्लेयर इंटरनेशनल और शार्प चक्स एंड मशीन को बिजली कर से छूट होटल पालम इन और केजे स्टील स्ट्रिप्स को सीएलयू/ईडीसी से छूट दी गई है।उन्होंने कहा कि औद्योगिक एवं व्यवसाय विकास नीति-2017 के तहत नए स्थापित होने वाले और पहले से चल रहे उद्योगों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि वाली यूनिट को पंजाब सरकार द्वारा छूट दी जाती है।
डिप्टी कमिशनर ने कहा कि ये छूट 7 साल 10 साल के लिए दी जाती है, जिसके लिए इसके दायरे में आने वाली ईकाईयां investpunjab.gov.in या Business First Portal पर आवेदन कर सकती है। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय समिति औद्योगिक इकाइयों के आवेदनों पर विचार कर छूट के लिए मंजूरी देती है।
बैठक में जनरल मैनेजर जिला उद्योग केंद्र दीप सिंह गिल्ल, जिला टाउन प्लानर अमित मिन्हास, फंकशनल मैनेजर मंजीत लाली, डीबीआईआईपी के वरिष्ठ सलाहकार स्टीफन सुकीर्थ, बीएफओ पारस मल्होत्रा आदि मौजूद थे.