चंडीगढ़- पंजाब राज्य में 1 जून, 2024 (शनिवार) को होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, पंजाब सरकार सरकारी कार्यालयों/बोर्डों/निगमों के लिए 1 जून को राजपत्रित अवकाश की घोषणा करेगी। /राज्य में स्थित शैक्षणिक संस्थान। यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम-1881 के तहत भी घोषित किया गया है।
सरकारी प्रवक्ता द्वारा आज यहां दी गई जानकारी के अनुसार एक जून को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी (1) के तहत सवैतनिक अवकाश रहेगा। यह अवकाश किसी व्यवसाय, व्यापार, उद्योग या किसी अन्य संगठन में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए घोषित किया गया है।