जालंधर ग्रामीण पुलिस की ओर से अंकुश भया गैंग का पर्दाफाश; गिरोह के सरगना और एक पुलिस कांस्टेबल सहित नौ लोग गिरफ्तार

जालंधर- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार संगठित आपराधिक नेटवर्क के उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जालंधर ग्रामीण पुलिस ने अंकुश भया संगठित आपराधिक गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें गिरोह का सरगना अंकुश सभरवाल उर्फ भया भी शामिल है। इस बात की जानकारी देते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने आज बताया कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ अमेरिका आधारित गोल्डी बराड़, विक्रम बराड़ और रवि बलाचोरिया सहित बड़े आपराधिक सिंडिकेट्स के साथ संबंधों का खुलासा हुआ है।

गिरफ्तार किए गए अन्य छह सदस्यों की पहचान नकोदर के मोहल्ला ऋषि नगर के पंकज सभरवाल उर्फ पंकू, विशाल सभरवाल उर्फ भड़थू, नकोदर के मोहल्ला रौंता के हरमनप्रीत सिंह उर्फ हरमन, नकोदर के मोहल्ला गौंस के जसकरण सिंह पुरेवाल उर्फ करण उर्फ जस्सा, शाहकोट के गांव नवाजिपुर के आर्यन सिंह और नकोदर के ऋषि नगर के रुपेश कुमार के रूप में हुई है।

पुलिस ने इस मामले में नकोदर के ऋषि नगर के निवासी करन सभरवाल उर्फ कन्नू और नकोदर के मोहल्ला गौंस के निवासी दलबीर सिंह उर्फ हरमन उर्फ भोला उर्फ लंगड़ा को भी नामजद किया है, जबकि एक अन्य सदस्य जिसकी पहचान होशियारपुर के दीबू के रूप में हुई है, भी इस मामले में पुलिस को वांछित है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने आरोपियों के कब्जे से चार पिस्तौल, जिनमें .30 बोर की दो पिस्तौल, .32 बोर की एक पिस्तौल और .315 बोर का एक देसी पिस्तौल शामिल है, के साथ 7 जिंदा कारतूस और अल्प्राजोलम की 1000 गोलियां बरामद की हैं। इसके अलावा, आरोपियों की सफेद रंग की वैन्यू कार (पीबी-08-ईजैड-2018) को भी जब्त कर लिया गया है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि संबंधित घटनाक्रम में, पुलिस टीमों ने गिरोह से मिलीभगत और गिरोह को संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में सदर नकोदर पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस कांस्टेबल आर्यन सिंह शिपाई को भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आर्यन लगभग 1.5 महीने से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहा था और गैंगस्टरों को पुलिस कार्रवाई की गोपनीय जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें लॉजिस्टिक सहायता भी प्रदान कर रहा था।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से यह भी पता चला है कि गिरोह का सरगना अंकुश भया विदेशी आधारित संगठित अपराधी लवप्रीत सिंह उर्फ लाडी और जेल में बंद गैंगस्टर रवि बलाचोरिया के लगातार संपर्क में था। डीजीपी ने बताया कि इस मॉड्यूल के सदस्यों की गिरफ्तारी के साथ, जालंधर ग्रामीण पुलिस ने होशियारपुर, महितपुर और नकोदर में आरोपियों द्वारा विरोधी गिरोह पर संभावित हमलों और बैंक डकैती की साजिश को सफलतापूर्वक विफल कर दिया है। उन्होंने बताया कि स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनके व्यापक नेटवर्क को समाप्त करने के लिए आगे की जांच जारी है।

ऑपरेशन के विवरण साझा करते हुए वरिष्ठ कप्तान पुलिस (एसएसपी) जालंधर देहाती, हरकमलप्रीत सिंह खख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि ठोस सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने गांव मलहड़ी, जी.टी. रोड, नकोदर शहर के पास नाका लगाया और वहां पर उन्होंने एक सफेद रंग की वेन्यू कार को घेर लिया। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान पुलिस टीमों को आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और अल्प्राज़ोलम की 1000 नशीली गोलियां बरामद हुईं।

उन्होंने बताया कि यह पूरा ऑपरेशन डीएसपी इन्वेस्टिगेशन लखवीर सिंह की निगरानी में चलाया गया और इंचार्ज सीआईए स्टाफ पुष्प बाली और एसएचओ सिटी थाना संजीव कपूर के नेतृत्व वाली दो पुलिस टीमों ने एसपी इन्वेस्टिगेशन जसरूप कौर बाठ के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया।

एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा किए गए खुलासों के आधार पर पुलिस टीमों ने वेन्यू कार के मालिक, जिसकी पहचान रुपेश के रूप में की गई है, को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो उक्त गिरोह को सुरक्षित पनाहगाहें, हथियार रखने की जगह और लॉजिस्टिक सहायता भी प्रदान कर रहा था। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए गिरोह के सदस्य कई जिलों में हुई गंभीर आपराधिक गतिविधियों के अलावा नशा तस्करी, संगठित अपराध और अन्य हिंसक गतिविधियों में शामिल थे।

इन अपराधियों की गिरफ्तारी को ऐसे हिंसक गिरोहों का पर्दाफाश करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता करार देते हुए एसएसपी खख ने कहा कि वे गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ, चाहे उनके संबंध किसी से भी हों, सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

इस संबंध में थाना नकोदर में असला अधिनियम की धाराओं 25, 54, और 59 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और हाल ही में हुई गिरफ्तारियों और बरामदगियों के बाद इस केस में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111 और 61 (2) तथा असला अधिनियम की धाराएं 25.6, 25.7, 25.8 और 25(1बी) और एनडीपीएस अधिनियम की धाराएं 22(सी), 29, और 25 को शामिल किया गया है।

 

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