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पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्करस वेल्फ़ेयर बोर्ड के लाभपातरियो के कल्याण हेतु 64.39 लाख मंज़ूर

बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु श्रमिकों से पंजीकरण करवाने की अपील

जालंधर (#Jatinder Rawat)-पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पंजीकृत लाभपातरियो को बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत 64.39 लाख रुपये की राशि की मंज़ूरी दी गयी है। डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह के निर्देश पर एसडीएम ने पंजाब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की सब डिविजनल कमेटी शाहकोट की बैठक की जिसका नेतृत्व अमनपाल सिंह और सहायक श्रम कमिश्नर बलजीत सिंह ने किया। बैठक के दौरान 342 लाभपातरियो की 64,39000 रुपये की आर्थिक सहायता से संबंधित आवेदनों को मौके पर ही मंज़ूर किया गया।
सहायक श्रम कमिश्नर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शाहकोट से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित बोर्ड के पोर्टल से ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को समिति सदस्यों की स्वीकृति के बाद विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ देने के लिए मंज़ूर किया गया है।
उन्होंने और जानकारी देते हुए कहा कि वजीफा योजना के तहत 425 मामलों के लिए 45,04,000 रुपये, शगुन योजना के लिए प्राप्त 5 आवेदनों के लिए 1,55,000 रुपये, एक्सग्रेशिया के 8 मामलों के लिए 17,00,000 रुपये और दाह संस्कार से संबंधित 4 मामलों के लिए 80,000 रुपये मंज़ूर किए गए।

सहायक श्रम कमिश्नर ने मजदूरों से अपील की कि वे बोर्ड से जुड़ें और अधिक से अधिक श्रम कल्याण योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि राजमिस्त्री, ईंट/सीमेंट कामगार, प्लंबर, बढ़ई, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन बोर्ड के तहत अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा, किसी भी सरकारी, अर्ध-सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में भवनों, सड़कों, नहरों, बिजली उत्पादन या वितरण, टेलीफोन, तार, रेडियो, रेलवे, हवाई अड्डे आदि के निर्माण,मुरम्मत, रखरखाव या विध्वंस में कुशल ,अर्ध-कुशल, कारीगर या सुपरवाईजर के रूप में मजदूरी या पारिश्रमिक वाला व्यक्ति भी रेजिस्ट्रेशन के लिए योग्य है।
उन्होंने पंजीकरण के लिए पात्रता की जानकारी देते हुए कहा कि लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और पिछले 12 महीनों के दौरान पंजाब में 90 दिनों के लिए एक निर्माण मजदूर के रूप में काम किया हो बोर्ड के लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि श्रमिक अपने आधार कार्ड, बैंक खाते की कॉपी, जन्मतिथि का प्रमाण, परिवार की फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी सेवा केंद्र में जाकर अपना और अपने परिवार के सदस्यों का पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीडीपीओ 19 नवंबर को इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए ब्लॉक स्तरीय बी.डी.पी.ओ दफ़्तरों में लगाए I

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