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डिप्टी कमिशनर पुलिस की तरफ से अलग -अलग पाबंदियों के आदेश जारी

जालंधर-  डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर श्री जसकिरनजीत सिंह तेजा ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिशनरेट जालंधर की सीमा अंदर वाहन खड़े करने  के स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थानों,अस्पताल, भीड़ वाले बाज़ारों और अन्य वाहन पार्क करने के लिए बने स्थानों आदि के मालिक /प्रबंधक (कंपलैक्स के अंदर या बाहर) पर सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग नहीं चलाऐंगे। इस बात को यकीनी बनाया जाये कि सी.सी.टी.वी.कैमरे इस तरीके के साथ लगाए जाएँ कि जो वाहन पार्किंग के अंदर /बाहर आता -जाता है उसकी वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ़ नज़र आए और इस सम्बन्धित लगाए गए सी.सी.टी.वी.कैमरे की 45 दिन की रिकार्डिंग की सी.डी.तयार करने उपरांत हर 15 दिन बाद सिक्यूरिटी ब्रांच दफ़्तर पुलिस कमिशनर जालंधर में जमा करवाई जाये और वाहन पार्क करने वाले वाहन मालिकों का रिकार्ड यदि वाहन एक दिन के लिए खडा करना हो तो रजिस्टर में उसका इंदराज वाहन मालिक का नाम,मोबायल नंबर, वाहन की किस्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, चैसी नंबर,इंजन नंबर, वाहन पार्क करने की तारीख़ और वाहन वापिस लेने की तारीख़ दर्ज करने के इलावा वाहन मालिक के रजिस्टर पर दस्तखत करवाए जाएँ। आदेशों में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन एक दिन से अधिक समय के लिए खडा करना हो तो उसका इंदराज रजिस्टर में उक्त अनुसार करके वाहन मालिक की तरफ से वाहन के रजिस्ट्रेशन और ड्रायविंग लायसेस की फोटो कापी ले कर बतौर रिकार्ड रखा जाये और इसके इलावा पार्किंग के स्थानों पर काम कर रहे व्यक्तियों की पुलिस वैरीफिकेशन सबंधित जगहों से करवाई जाये।
डिप्टी कमिशनर पुलिस जालंधर ने  अन्य आदेश  के द्वारा कमिशनरेट पुलिस जालंधर की हद अंदर किसी किस्म का हथियार जैसे कि बेसबॉल, तेज़ हथियार, नोकीला हथियार या कोई भी जानलेवा हथियार गाड़ी में रख कर चलने पर पाबंदी लगा दी है।
डिप्टी कमिशनर पुलिस ने एक अन्य हुक्म के द्वारा कमिशनरेट पुलिस की सीमा अंदर किसी किस्म का जुलूस निकालने, जुलूस में हथियार ले कर चलने, पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने और किसी प्रकार की नारेबाज़ी करने पर पाबंदी लगा दी है।
डिप्टी कमिशनर पुलिस ने एक अन्य आदेश के द्वारा पुलिस कमिशनरेट की सीमा में आते सभी मैरिज पैलसें /होटलों के दावत हाल में, विवाह -शादियों के प्रोगरामों में और ओर सामाजिक प्रोगरामों में पब्लिक द्वारा हथियार ले कर जाने पर पाबंदी लगा दी हे और मैरिज पैलसें और दावत हॉल के मालिकों को हिदायत की है कि वह मैरिज पैलसें / दावत हॉल में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के ज़िम्मेदार होंगे।
इस के इलावा पुलिस की तरफ से पुलिस कमिशनरेट की सीमा अंदर पड़ते सभी गाँवों में रात 8बजे से सुबह 5बजे तक ठीकरी पहरे लगाने के आदेश किये गए हैं। उन्होंने पंचायतों को कहा कि जो लोग रात को ठीकरी पहरे पर होंगे उस सम्बन्धित जानकारी अपने इलाको के सबंधित ऐस.ऐच.ओ.को  मुहैया करवाई जाये।
डिप्टी कमिशनर पुलिस जालंधर के एक अन्य आदेश अनुसार कोई भी दुकानदार /दर्ज़ी, सैनिक /अर्ध सैनिक बल्ल /पुलिस की बनी बनाई वर्दी या कपड़ा ले कर सी सिलाई वर्दी बिना खरीददार की दरुसत शिनाख़्त किये बिना नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति की फोटो शिनाख्ती कार्ड जो समर्थ अधिकारी की तरफ से उसे जारी किया गया हो की स्व तसदीकशुद्हा फोटो कापी रखेगा और खरीदने वाले का रैक, नाम,पता,फ़ोन नंबर और तैनाती के स्थान सम्बन्धित रिकार्ड रजिस्टर पर मेन्टेन करेगा और यह रजिस्टर दो महीनों में एक बार सबंधित मुख्य थाना अधिकारी से तस्दीक करवाएगा और ज़रूरत पड़ने पर रिकार्ड पुलिस को मुहैया करवाएगा।
डिप्टी कमिशनर पुलिस ने एक अन्य आदेश  के द्वारा मकान मालिक घरों में किरयेदार और पी.जी. मालिक, पी.जी. और इसके इलावा आम लोग घरों में नौकर और अन्य कामगार अपने नज़दीक के पंजाब पुलिस के सांझ केंद्र में जानकारी दिए बिना नहीं रखेंगे।
डिप्टी कमिशनर पुलिस ने अन्य आदेश के द्वारा पुलिस कमिशनरेट के इलाको में समूह पटाख़ों के निरमाणकें /डीलरो को आदेश जारी किया है कि पटाखों के पैकटें पर आवाज़ का लेबल (डैसीबल में) प्रिंट होना लाज़िमी है।
डिप्टी कमिशनर पुलिस जालंधर की तरफ से जारी एक अन्य आदेश अनुसार कोई भी होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय आदि के मालिक /प्रबंधक किसी भी व्यक्ति /यात्री को उसकी शिनाख़्त किये बिना नहीं ठहराएगे। होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सरॉय आदि में ठहरने वाले हर व्यक्ति /यात्री का फोटो शिनाख्ती कार्ड, जो समर्थ अधिकारी की तरफ से उसे जारी किया गया हो, की उस व्यक्ति /यात्री की तरफ से स्व -तसदीकशुद्हा फोटो कापी बतौर रिकार्ड रखेगा और व्यक्ति /यात्री का मोबायल नंबर तस्दीक करेंगे और ठहरने वाले व्यक्ति /यात्री का रिकार्ड रजिस्टर पर मेन्टेन करेगा। होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय आदि में ठहरे हुए व्यक्तियों /यात्रियों सम्बन्धित जानकारी तैयार करके रोज़ाना की सुबह 10 बजे सबंधित मुख्य अधिकारी थाना को भेजेंगे और ठहरे व्यक्तियों /यात्रियों सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज रिकार्ड को हर सोमवार को सबंधित मुख्य अधिकारी थाना से तस्दीक करवाएगे और ज़रूरत पड़ने पर रिकार्ड पुलिस को मुहैया करवाएगे।
इसके इलावा जब भी कोई विदेशी व्यक्ति किसी होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय में ठहरता है तो इस सम्बन्धित सूचना इंचार्ज फौरनरस रजिस्ट्रेशन आफिस, दफ़्तर कमिशनर पुलिस, जालंधर को दी जायेगी। इसके इलावा होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय के कोरीडोर, लिफ़्ट, रिसेप्शन, स्वागत काउन्टर और मुख्य प्रवेश दरवाज़े पर सी. सी. टी. भी कैमरे लगाए जाएंगे। यदि कोई शकी व्यक्ति होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय में ठहरता /आता है, जो किसी पुलिस केस में अपेक्षित है या किसी होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय में से ठहरे /आए व्यक्ति /यात्री को किसी और राज्य /ज़िलो की पुलिस की तरफ से गिरफ़्तार किया जाता है तो होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय का मालिक /प्रबंधक तुरंत इस की सूचना सम्बन्धित थाने /पुलिस कंट्रोल रूम को देने के ज़िम्मेदार होंगे।
डिप्टी कमिशनर पुलिस जालंधर ने एक अन्य आदेश के द्वारा माननीय भारत की सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना हित आवाज़ प्रदूषण पैदा करने पर मनाही के आदेश जारी किये हैं जिनके अंतर्गत जनतक स्थानों की सीमाओं पर पटाखों का शोर स्तर और लाउड स्पीकरों की आवाज़ 10 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 06 बजे के दरमियान कोई ढोल या भोंपू नहीं बजा सकेगा और न ही आवाज़ पैदा करने वाला कोई यंत्र बजा सकेगा और न ही साउंड ऐंपलीफायर का प्रयोग कर सकेगा बिना जनतक हंगामी हालात के। इसके इलावा निजी साउंड सिस्टम वालों की तरफ से भी अपने आस -पड़ौस में शोर का स्तर 7.5 डी. बीज (ए) से अधिक नहीं रखा जा सकेगा। इसके इलावा रात 10 बजे से सुबह 6बजे तक रिहायशी क्षेत्र में हार्न बजाने की आज्ञा नहीं होगी और यदि आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो साउंड सिस्टम का समान ज़ब्त कर लिया जायेगा।
उपरोक्त यह सभी आदेश 07.03.2022 से 06.05.2022 तक लागू रहेंगे।

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