जालंधर (Jatinder Rawat)- डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर डा. अंकुर गुप्ता ने जाबता फौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर शहर को ‘नो ड्रोन ज़ोन’ घोषित किया है। इस दौरान ड्रोन एवं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्ज़ (यूएवी) को उड़ाने पर तत्काल प्रभाव से सख्ती से पाबंदी होगी। ये आदेश 14 जून से 15 जून 2022 तक लागू होंगे।